MP NEWS समस्त जिला परियोजना समन्वयक, विधानसभा बजट सत्र 2023 दिशा निर्देश जारी!

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने विधानसभा बजट सत्र 2023 के लिए सभी जिला परियोजना समन्वयकों के नाम दिशा-निर्देश जारी किया है.

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च 2023 तक चलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग को विधानसभा के सवालों का जवाब देने की तारीख दी गई है। विधान सभा सत्र के दौरान विधानसभा प्रश्नों का उत्तर देने, ध्यानाकर्षण नोटिस और सरकार को शून्यकाल नोटिस निर्धारित समय-सीमा के भीतर देने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाएंगे

  • विधानसभा प्रश्नों में सूचीबद्ध विभाग से प्रतिक्रिया भेजने की समय सीमा से कम से कम 4 दिन पहले विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने चाहिए। कलेक्टर के हस्ताक्षर से केवल सभा प्रश्न उत्तर ही स्वीकार किये जायेंगे।

*किसी भी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को विधानसभा सत्र के दौरान ड्यूटी के अधीन रहना चाहिए। फोन पर ड्यूटी करने वाले व्यक्ति के पास विधानसभा के सवाल-जवाब की कॉपी होनी चाहिए। राज्य शिक्षा केंद्र के पास जानकारी होनी चाहिए। वे 8 से 10:30 बजे के बीच कर्मचारियों के कर्तव्यों को सत्यापित करने के लिए टेलीफोन कॉल कर सकते हैं।

  • विधानसभा के प्रश्न विधानसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं। फिर इन्हें आपके जिले द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित किया जाता है। जिला समन्वयक विधानसभा की वेबसाइट पर प्रतिदिन विजिट करें। वह अपने जिले के ई-मेल पते के माध्यम से विधानसभा से संबंधित मामलों को डाउनलोड भी कर सकता है।

*तारांकित प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को सारांश, पूरक एवं अतिरिक्त जानकारी अनिवार्य रूप से भेजें।

*विधानसभा के ध्यानाकर्षण एवं शून्यकाल, गैर सरकारी संकल्पों, याचिकाओं, अभ्यावेदनों, स्थगन एवं अन्य प्रासंगिक विषयों की सूचना यथाशीघ्र राज्य शिक्षा केन्द्र को प्राप्त हो।

*विधानसभा के दौरान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रखंड एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं.

विधानसभा सचिवालय अपठनीय या अस्पष्ट परिशिष्टों को स्वीकार नहीं करेगा। अंग्रेजी परिशिष्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  • विधानसभा प्रश्न संख्या परिशिष्ट के ऊपर इंगित की जानी चाहिए।
  • परिशिष्ट ए और बी, सी’ – पृष्ठ के शीर्ष दाईं ओर इंगित किया जाना है।

परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या दर्शाई जानी चाहिए।

  • परिशिष्ट पर मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए
  • यदि विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर सरकार को भेजे जाने के बाद बदले जाते हैं तो पुनरीक्षण संख्या नोट की जानी चाहिए।
  • असेंबली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मंगल फॉन्ट (यूनिकोड), आकार 12 में लिखे जाने चाहिए और अनिवार्य रूप से प्रश्न के लिए जिम्मेदार सेल के ई-मेल पर भेजे जाने चाहिए।

*मंत्रालय से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण अथवा समाधान के संबंध में विधानसभा को प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि तक कार्यालय में एक जवाबदेह अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होना अनिवार्य है।

  • जिन प्रश्नों के केवल अनंतिम उत्तर दिए गए हैं, उनके पूर्ण उत्तर भेजना जारी रखें।

कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है ताकि कोई देरी न हो। विधानसभा प्रश्न का उत्तर भेजते समय उपरोक्त निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। विधानसभा प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाए।

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